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झारखंड में 26 जनवरी से मिलेगी पेट्रोल पर प्रति लीटर 10 रुपए की सब्सिडी, लाभार्थी ऐसे उठा सकेंगे लाभ  

BY -
Prakash Tiwary
Prakash Tiwary
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 18, 2026, 1:04:48 AM

टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर घोषणा की थी कि राज्य के गरीब लोगों को पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की छूट दी जाएगी. इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत करेंगे. मुख्यमंत्री इस योजना की शुरुआत 26 जनवरी को दुमका में करेंगे. इस योजना के तहत बीते दिन हेमंत सोरेन ने CMSUPPORTS एप लांच किया. इस एप के माध्यम से लोग लोग अपने राशन कार्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन कर पेट्रोल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं.

अब सवाल ये उठता है कि इस योजना के जरिए कितने लीटर पेट्रोल पर और किन वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी. तो हम आपको बता दें कि इस योजना में सिर्फ गरीब लोगों को प्रति महीने 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए का सब्सिडी मिलेगी. यानि कि हर महीने 250 रुपए लाभुक के बैंक अकाउंट में सब्सिडी के रूप में आएगा. मगर, बता दें कि इसके लिए आपके पास दो पहिया वाहन मतलब मोटरसाइकिल/स्कूटर होना चाहिए.

इस योजना से किसे-किसे लाभ मिलेगा ?

  • आवेदक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम का राशन कार्ड धारी होना चाहिए.
  • राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों आधार कार्ड नंबर verified होना चाहिए.
  • आधार कार्ड से अपडेटेड बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए.
  • आवेदक के वाहन का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम पर होना चाहिए.
  • आवेदक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है.
  • दो पहिया वाहन का झारखंड में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए.

ये तो रहा कि इस योजना से किसे लाभ मिलेगा. अब जानते हैं इस सब्सिडी का लाभुक कैसे लाभ उठा सकते हैं. इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च CMSUPPORTS एप या http://jsfss.jharkhand.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.

आइए जानते हैं इसके बाद क्या करना होगा?

  • ऐप या वेबसाइट में जाकर आवेदक को अपना राशन कार्ड नंबर और आधार नंबर डालना होगा
  • उसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा.
  • आवेदक का राशन कार्ड नंबर Login और परिवार के मुखिया के आधार का अंतिम आठ अंक का Password होगा.
  • ओटीपी वेरीफिकेशन के बाद आवेदक राशनकार्ड में नाम चुनते हुए गाड़ी का नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करेंगे.
  • गाड़ी का नंबर डीटीओ के लॉगिन में जाएगा, जिसे डीटीओ वेरीफाई करेंगे.
  • सत्यापन के बाद सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में जाएगी.

आपने जाना कि इस योजना से किसे और कैसे लाभ मिलेगा. हालांकि, जो गरीब और कम पढे लिखे लोग हैं उन्हें इस प्रोसेस में थोड़ी कठिनाई जरूर हो सकती है. ये भी आशंका है कि ऐसे लोगों के साथ रजिस्ट्रेशन के नाम पर ठगी भी हो. ऐसे में प्रशासन और सरकार को सचेत रहना होगा कि इस योजना का लाभ लाभार्थियों तक बिना किसी परेशानी के पहुंचे.   

 

Tags:News

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