धनबाद(DHANBAD) | पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए जिले के सभी लाल कार्ड धारी (पीएचएच), पीला कार्ड धारी (एएवाई) तथा हरा राशन कार्ड धारी लाभुक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.इस संबंध में उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) तथा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (जेएसएफएसएस) से अच्छादित सभी राशन कार्ड धारियों को पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ मिलेगा.
26 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री करेंगे शुरुआत. इसकी शुरुआत 26 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री करेंगे. उन्होंने बताया कि आवेदक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) तथा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (जेएसएफएसएस) योजना का राशन कार्ड धारी होना अनिवार्य होगा. राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापित आधार नंबर अंकित होना चाहिए. आवेदक के आधार से लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर तथा मोबाइल नंबर भी रहना चहिये.
वाहन का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम का होना जरुरी.
आवेदक के वाहन का रजिस्ट्रेशन उनके नाम से होना जरुरी है. साथ ही दोपहिया वाहन झारखंड राज्य में निबंधित हो. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को jsfss.jharkhand.gov.in की वेबसाइट पर कार्ड होल्डर लॉगिन पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. लॉगइन के बाद आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा. जिसके बाद उनके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफिकेशन के बाद आवेदक राशन कार्ड में अपना नाम सेलेक्ट कर वाहन संख्या तथा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालेंगे. पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक स्वयं ऑनलाइन या साइबर कैफे या अपने प्रखंड कार्यालय या जिला आपूर्ति कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते है.
रिपोर्ट :अभिषेक कुमार सिंह, ब्यूरो हेड ,धनबाद
