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बैंक खाते से हो गया करोड़ों का लेन-देन, खातेदार को खाते का पता तक नहीं !

बैंक खाते से हो गया करोड़ों का लेन-देन, खातेदार को खाते का पता तक नहीं !

देवघर (DEOGHAR) : जिले में ICICI बैंक की कारगुजारी के कारण एक व्यक्ति को इनकम टैक्स का नोटिस लगातार भेजा जा रहा है. परेशान व्यक्ति ने बैंक प्रबंधक के खिलाफ नगर थाना में मामला दर्ज कराकर उचित कार्यवाई की मांग की है. दरअसल, देवघर के नगर थाना के अंबेडकर नगर, बरमसिया रोड निवासी अरुण कुमार वर्णवाल का खाता बिना इनकी जानकारी में आईसीआईसीआई  बैंक में खुल गया है. वो भी पैन कार्ड के ज़ेरॉक्स पर. वर्ष 2012 में 11 अगस्त को अरुण कुमार वर्णवाल के नाम से ICICI बैंक में एक ही दिन दो खाता खोला गया. पहला खाता सेविंग है और दूसरा करंट एकाउंट है.

पीड़ित अरुण के अनुसार पैन कार्ड के जरिए फ़र्ज़ी तरीके से बैंक द्वारा खाता खोल दिया गया है. खाता खोलने और पैन कार्ड के ज़ेरॉक्स पर उसका जाली सिग्नेचर का इस्तेमाल किया गया है. बैंक द्वारा खाता खोलने के बाद लगातार खाता संख्या 62905500506 में लाखों रुपए का लेनदेन जारी रहा. मामले का खुलासा तब हुआ जब अरुण कुमार बर्णवाल को आयकर विभाग द्वारा 2013 में नोटिस भेजा गया. अरुण प्रत्येक साल इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करता है और इसके पैन कार्ड के आधार पर इनकम टैक्स विभाग द्वारा आईसीआईसीआई  बैंक में लेनदेन करने का ब्यौरा मांगा गया था.

शिकायत के बाद भी बैंक ने कोई जवाब नहीं दिया

इनकम टैक्स की नोटिस से घबराए अरुण ने जब बैंक जा कर फ़र्ज़ी खाता के संचालन की शिकायत की तो बैंक वाले ने कोई जानकारी नहीं दी. बैंक अधिकारी की आना कानी के बाद अरुण ने पीसीआर केस दाखिल किया. लेकिन इनकम टैक्स द्वारा आईसीआईसीआई बैंक में खुले खाता से लेनदेन की नोटिस का जवाब नही देने पर अरुण को फिर से नोटिस पर नोटिस विभाग द्वारा मिलता गया. इस कारण पीड़ित बैंक का लगातार चक्कर काटता रहा. 2012 से अब तक अरुण के खाते से डेढ़ से दो करोड़ रुपये का लेनदेन हो चुका है. इसी माह की छह तारीख को इनकम टैक्स विभाग द्वारा फिर से नोटिस भेजा गया. पीसीआर केस क्लोज होने के बाद आज अरुण कुमार वर्णवाल ने नगर थाना में बैंक प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर उचित करवाई की मांग की है. पूरे मामले पर बैंक प्रबंधन मीडिया से कुछ भी बोलने से परहेज़ कर रहा है. अब इस मामले पर पुलिस की कार्रवाई क्या होगी, वो बाद में पता चलेगा. लेकिन अरुण को इनकम टैक्स की नोटिस का जवाब देना ही होगा.

रिपोर्ट: रितुराज सिन्हा, देवघर

Published at:21 Dec 2021 04:33 PM (IST)
Tags:News
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