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चुनाव के दौरान अगर निजी वाहन पर लगा रहे है ऐसा पोस्टर, तो हो जाए सावधान! जाना पड़ सकता है जेल 

चुनाव के दौरान अगर निजी वाहन पर लगा रहे है ऐसा पोस्टर, तो हो जाए सावधान! जाना पड़ सकता है जेल 

रांची(RANCHI): 20 नवंबर को  दूसरे चरण का मतदान होना है. ऐसे में सोमवार को चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा. वहीं 20 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि 18 नवंबर की शाम दूसरे चरण का प्रचार अभियान थम जाएगा. साथ ही उनेहोंने कहा कि 20 नवंबर को कुल 38 विधानसभा क्षेत्रों के 14,218 बूथों पर मतदान होगा. इनमें से 31 बूथों पर सुबह सात से शाम चार बजे तक ही मतदान होना है. उन्होंने कहा कि साइलेंस पीरियड शुरू होते ही जो लोग चुनाव प्रचार आदि कार्य से मतदान वाले क्षेत्र में गये हैं, उन्हें वहां से तत्काल निकलना होगा. ऐसा नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां 19 नवंबर को अपने-अपने मतदान केंद्रों पर जाएगी. इस चरण के चुनाव में किसी भी बूथ पर हेलीड्रापिंग से मतदान कर्मियों को नहीं भेजा जाएगा. 

निजी वाहन पर किसी तरह का बोर्ड, बैनर आदि लगा कर चलने पर होगी कार्रवाई 
उन्होंने कहा कि निजी वाहन पर किसी तरह का बोर्ड, बैनर आदि लगा कर चलने पर कार्रवाई होगी. इसके लिए परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे चेकिंग करें और किसी भी वाहन पर बोर्ड, बैनर आदि मिलने पर मोटर ह्वैकिल नियमों के तहत यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करें. उन्होंने बताया कि दूसरे चरण के 14,218 बूथों में से 48 बूथ को यूनिक बूथ के रूप में विकसित किया गया है. वहीं महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 239 है. 22 मतदान केंद्र दिव्यांगजनों द्वारा संचालित होंगे. जबकि, युवाओं के हाथों में 26 मतदान केंद्रों की व्यवस्था रहेगी. उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से लेकर अब तक 196 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती की जा चुकी है. वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अब तक 85 लोगों पर एफआइआर दर्ज किया गया है.

Published at: 17 Nov 2024 06:36 PM (IST)
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