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पार्किंग विवाद मामले में भैरव सिंह को बड़ी राहत, हाईकोर्ट से मिली जमानत

BY -
Shreya Upadhyay  CE
Shreya Upadhyay CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 17, 2026, 9:49:10 AM

रांची (RANCHI) : हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गुरुवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अंबुज नाथ की अदालत ने उन्हें सशर्त बेल दे दी है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि भैरव सिंह को 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने होंगे, जिसके बाद उन्हें रिहाई मिलेगी. भैरव सिंह को यह राहत रांची के चुटिया थाना में दर्ज एक मामले में मिली है. यह मामला आपसी विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसके संबंध में चुटिया थाना में कांड संख्या 125/2025 दर्ज की गई थी. बताया जा रहा है कि कुछ माह पहले इलाके में विवाद के दौरान पुलिस ने भैरव सिंह को गिरफ्तार किया था.

इससे पहले रांची सिविल कोर्ट ने 13 अगस्त को उनकी बेल याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी. भैरव सिंह की ओर से अदालत में वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की और बताया कि उनके मुवक्किल को झूठे आरोप में फंसाया गया है तथा उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीतिक द्वेष से प्रेरित हैं.

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