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अवैध होर्डिंग एवं बैनर के विरुद्ध सख्त हुई बिहार सरकार, अब बख्शे नहीं जाएंगे राजस्व लूटने वाले

BY -
Priyanka Kumari CE
Priyanka Kumari CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: March 7, 2026, 5:54:39 PM

पटना(PATNA):अवैध बैनर/पोस्टर लगाने वाले विज्ञापनकर्ताओं से विभाग राजस्व गबन करने वाले आर्थिक अपराधी की तरह निपटने की तैयारी कर रहा है.उपमुख्यमंत्री -सह- नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ये लोग आज राज्य के विभिन्न शहरों में सिंडिकेट बनाकर सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाने में जुटे है.ऐसा भी देखा गया है कि विभाग द्वारा सख्ती किये जाने पर ये लोग आजीविका का हवाला देकर न्यायालय की शरण में चले जाते है. विभाग में इस प्रकार की परिपाटी को भी समाप्त करने के लिए कार्ययोजना बनायी जा रही है.सिन्हा ने आगे कहा कि विभाग की ओर से अवैध रूप से लगे सैकड़ों होर्डिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिये जाने के बाद से राज्य के 38 जिलों के 264 नगर निकायों में 11 हजार से अधिक अवैध होर्डिंग मामले में लगभग 20 लाख रुपये दंड राशि की वसूली की गई है.

अवैध होर्डिंग एवं बैनर के विरुद्ध सख्त हुई बिहार सरकार

भागलपुर नगर निगम ने अवैध होर्डिंग मामले में 10 प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है और 19 लख रुपए से ज्यादा की दंड वसूली की है. वहीं, दरभंगा नगर निगम के धावा दल द्वारा अवैध होर्डिंग हटाकर सभी सामान को जब्त कर लिया गया है.मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में लगभग 55 अवैध होर्डिंग थे, जिन्हें निगम द्वारा हटा दिया गया है. वहीं, बेगूसराय नगर निगम में सात अवैध होर्डिंग हटाए गए है और 71 अवैध होर्डिंग के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है.राज्य में शेष अवैध होर्डिंग के खिलाफ अभियान लगातार जारी है.

दो सौ से अधिक अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है

इसी क्रम में कटिहार नगर निगम ने वित्त वर्ष 2025- 26 हेतु होर्डिंग लगाने के लिए एक संवेदक के साथ लगभग 25 लाख 75 हजार रुपए का एकरारनामा किया है.पटना नगर क्षेत्र में अभी तक दो सौ से अधिक अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है जबकि 250 से अधिक होर्डिंग हटाने के लिए नोटिस तामिला कराया गया है.सबसे अधिक पाटलिपुत्र अंचल में 59 अवैध होर्डिंग हटाये गये हैं जबकि कंकड़बाग अंचल में 89 अवैध होर्डिंग के खिलाफ नोटिस तामिला कराया गया है.पटना नगर निगम द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण, यातायात सुगमता एवं जन-सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए निगम क्षेत्र के सभी छह अंचलों में अवैध होर्डिंग एवं बैनर हटाने के लिए विशेष अभियान जारी है.चिन्हित स्थलों पर वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे कर यूनिपोल एवं होर्डिंग को हटाया जा रहा है.

नियम तोड़ने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई

पटना नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति सार्वजनिक स्थलों, सड़कों के किनारे, विद्युत पोल, सरकारी परिसरों, निजी भवन अथवा अन्य स्थानों पर लगाए गए विज्ञापन सामग्री, यूनिपोल, होर्डिंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है.

निजी भवनों पर लगे अवैध होर्डिंग भी दायरे में

पटना नगर निगम क्षेत्र के निजी भवनों की छतों एवं दीवारों पर बिना वैध अनुमति लगाए गए होर्डिंग के विरुद्ध नोटिस जारी किए जा रहे है एवं उन होर्डिंग को हटाया भी जा रहा है.जिन पर बकाया राशि लंबित है, उन्हें शीघ्र जमा करने का निर्देश दिया गया है.

अवैध होर्डिंग के विरुद्ध की गई कार्रवाई- अंचलवार

अंचल का नाम हटाए गए होर्डिंग (कुल) नोटिस तामिला कराया गया (कुल)

नूतन राजधानी - 51 - 100 

पाटलिपुत्र - 59 - 22

कंकड़बाग - 23 - 89 

अजीमाबाद - 38 - 33

पटना सिटी - 15 - 44

बांकीपुर - 26 - 21 

कुल योग - 212 - 309

भीड़-भाड़ वाले इलाकों में स्थित अवैध होर्डिंग को ध्यान में रखते हुए अभियान रात के समय भी चलाया जा रहा है उपमुख्यमंत्री -सह- नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने पिछले महीने विभागीय समीक्षा बैठक में सख्त निर्देश दिये थे कि अवैध रूप से लगे सैकड़ो होर्डिंग के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा था कि शहर की छवि खराब करने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.इसको ध्यान में रखते हुए भीड़भाड़ वालेइलाकों में अवैध होर्डिंग को हटाने के लिए रात में भी अभियान चलाया जा रहा है.

विज्ञापन एजेंसियों को बकाया भुगतान के लिए भेजा नोटिस

माननीय उपमुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पटना नगर निगम ने राजस्व वसूली को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए शहर की विज्ञापन एजेंसियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है. कुल 54 विज्ञापन एजेंसियों पर निगम का भारी बकाया है, जिसे जमा करने के लिए नोटिस भेज दिया गया है.आंकड़ों के मुताबिक, विज्ञापनों के मद में कुल बकाया राशि 107.12 करोड़ है.सभी संबंधित संस्थानों को सख्त निर्देश दिए गए है कि वे जल्द से जल्द अपने बकाये का निपटारा करें, अन्यथा पटना नगर निगम PDR act के तहत कानूनी कार्रवाई और ब्लैकलिस्टिंग भी किया जा सकता है.

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