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दहेज हत्या मामले में ससुराल वालों को मिली आजीवन कारावास की सजा, पिता ने कहा आज हमारी बेटी को इंसाफ मिला

BY -
Purnima
Purnima
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 11, 2026, 11:29:22 AM

बेगूसराय  (BEGUSARAI) : बेगूसराय में दहेज हत्या मामले की सुनवाई ने फिर से लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया गया है. देश में महिलाओं पर दहेज को लेकर तो कभी घरेलू हिंसा में उनके साथ मारपीट गंभीर समस्या है. लाख कोशिशों के बाद भी महिलाओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है.आये दिन  देश के अलग-अलग राज्यों से महिलाओं पर अत्याचार की खबरे सामने आती रहती है. जिसमे महिलाओं की हत्या तक कर दी जाती है. ऐसे में जरूरी हैं कि इन अपराधियों को सख्त सजा सुनाई जाए जिससे लोगों को कानून की सख्ती का पता चले. बेगूसराय में हुए एक ऐसी ही कार्यवाई की चर्चा है जहां आरोपित खोदावंदपुर थाना के बिजुलिया निवासी सुनील सहनी, कौशल कुमार, सोनी देवी, रविंद्र सहनी को दहेज हत्या में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया है. जिसने लोगों को एक नया आईना दिखा दिया है.

जानिए पूरा मामला

इस मामले में सजा सुनने के बाद पीडिता के पिता ने कहा कि आज हमारी बेटी को इंसाफ न्यायालय से मिल गया आज उसकी आत्मा को शांति मिली होगी.  घटना इस प्रकार है वर्ष 2018 में सूचक फूलेन सहनी की पुत्री खुशबू कुमारी की शादी आरोपित सुनील सहनी के साथ हुई कुछ दिन के बाद से ही सभी आरोपित एक बुलेट मोटरसाइकिल और 4 लाख रूपया और दहेज लाने के लिए सूचक की पुत्री खुशबु कुमारी को प्रताडित करने लगे और दिनांक 29 मई 2020 को 3:00 बजे सूचक को सूचना मिली कि ससुराल वालों ने उसकी पुत्री खुशबू कुमारी को गला दबाकर हत्या कर दी और केरोसिन तेल छिड़ककर जला दिया। सूचना पर सूचक पुत्री के ससुराल जाकर देखा जहां उसकी पुत्री की लाश रखी हुई थी. जिसके बाद इस मामले में अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

Tags:dowry death caseIn-laws got life imprisonmentjusticeBIHARBIHARUPDATEBIHARNEWSTHENEWSPOST

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