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चाचा के कब्जे से मुक्त होगा चिराग का दफ्तर, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय का आबंटन रद्द

BY -
Samir Hussain
Samir Hussain
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 11, 2026, 8:23:26 AM

पटना(PATNA):चिराग पासवान ने अब अपनी आखिरी जंग भी जीत ली है. माना जा रहा है अब रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी वाला वह पुराना दफ्तर उन्हे वापस मिलने वाला है. इसके लिए भवन निर्माण विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं.nभवन निर्माण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आवंटित आवास संख्या एक, व्हीलर रोड, शहीद पीर अली खान मार्ग का आवंटन रद्द किया जाता है. इस आवास को तत्काल प्रभाव से खाली करने का आदेश जारी भी किया गया है. इसके बाद यह माना जा रहा है कि यह आवासीय कार्यालय चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को आवंटित किया जाएगा

पार्टी विवाद मे फंसा था कार्यालय

बताते चलें कि व्हीलर रोड शहीद पीर अली खान मार्ग पर आवंटित आवास राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दफ्तर है. जो रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का दफ्तर हुआ करता था. लेकिन चाचा और भतीजे के बीच पार्टी में हुए विवाद के बाद लोक जनशक्ति पार्टी दो फाड़ में बट गई. चाचा पशुपति पारस ने पांच सांसदों को साथ लाकर स्वर्गीय रामविलास पासवान की पार्टी पर कब्जा कर लिया. इधर चिराग पासवान को उनके दफ्तर से बेदखल कर दिया. अब चिराग पासवान एनडीए के कोटे से मिली 5 सीट पर हंड्रेड परसेंट स्ट्राइक रेट देकर फिर से पावर में हैं. उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी  शामिल किया गया है. वहीं, पशुपति पारस को एनडीए की तरफ से एक भी सीट नहीं दी गई. लिहाजा अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की दावेदारी इस दफ्तर से भी खत्म होती नजर आ रही है.

ये है आदेश

आदेश में कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियों को पार्टी कार्यालय के लिए सरकारी भवन आवंटित करने के लिए प्रावधान किया गया है. विभागीय संकल्प के कंडिका दो में स्पष्ट किया गया है कि पार्टी कार्यालय के लिए आवासीय भवन का आवंटन 2 सालों के लिए किया जाएगा. 2 साल की अवधि समाप्त होने के बाद आवंटन रिन्यू किया जाएगा.  आगे आदेश में कहा गया है की सरकारी आवास का रिन्यू इस शर्त पर होगा कि समय पर पार्टी की ओर से सभी देय करों का भुगतान कर दिया गया हो. आवंटन नवनीकृत नहीं किए जाने की स्थिति में आवंटन रद्द माना जाएगा. इसी के साथ तत्काल आवास को खाली करने के लिए बिहार सरकारी परिसर किराया वसूली और बेदखली अधिनियम 1956 के तहत कार्रवाई की जाएगा.

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