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Bihar News: प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर, पटना हाईकोर्ट ने खारिज की PPSS की याचिका

BY -
Priyanka Kumari CE
Priyanka Kumari CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 11, 2026, 5:47:23 AM

पटना(PATNA): पटना हाईकोर्ट ने परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ (PPSS) के प्रदेश अध्यक्ष सह MLC बंशीधर बृजवासी की याचिका CWJC 6683/2024 जिसे प्रधान शिक्षक नियमावली को रद्द कर समस्त बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए प्रधान शिक्षक के पद को केवल प्रोन्नति के माध्यम से भरने हेतु लगाई थी, उसे विगत 13 फरवरी को ही सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया है.

 पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये यह सरकार का अच्छा कदम है

पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये यह सरकार का अच्छा कदम है. कोर्ट ने BPSC की परीक्षा द्वारा HT के पद को भरनेवाली नियमावली को बिल्कुल सही बताते हुए इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

पढें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इस याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता और याचिकाकर्ता के संगठन से जुड़े हुए शिक्षकों ने सिर्फ परीक्षा देने के डर से इस याचिका को दायर किया है और कुछ नहीं. इस केस में कोई मेरिट नहीं है. इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है.

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