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26 अप्रैल को रिहा होंगे बाहुबली सांसद आंनद मोहन, 27 अन्य कैदी भी होंगे आनंद मोहन संग रिहा

BY -
Samiksha Singh
Samiksha Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 18, 2026, 6:19:59 AM

बिहार(BIHAR): बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन अपने बेटे के सगाई के लिए 15 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर आए हैं. आंनद मोहन के पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद उनकी रिहाई की खबरें तेजी से निकल कर सामने आ रही थी. ऐसा कहा जा रहा था कि जल्द ही आनंद मोहन जेल से रिहा हो जाएगें. इसी बीच उनके बेटे के सगाई वाले दिन ही बिहार सरकार ने उन्हें बड़ा तोहफा दे दिया है.

बता दें कि, पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में आनंद मोहन की रिहाई को लेकर फैसला लिया गया था. कैबिनेट ने उनकी रिहाई के लिए वर्ष 2012 की नियमावली को संशोधित किया है. साथ ही जेल नियमावली में भी बदलाव किया गया है. अब विधि विभाग ने अधिसूचना जारी कर के उनकी रिहाई पर मुहर लगा दी है.

27 और कैदी भी होंगे रिहा

दरअसल, बिहार सरकार ने आंनद मोहन की रिहाई पर मुहर लगा दी है. विधि विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है. आनंद मोहन के साथ-साथ कुल 27 कैदी को छोड़ने का निर्णय हुआ है. जिनमें से आनंद मोहन 11 वी नंबर पर हैं.

बिहार सरकार के विधि विभाग ने आज उन कैदियों की सूची जारी की जिन्हें 14 साल की सजा काट लेने के बाद छोड़ा जा रहा है. इस सूची में 27 नाम हैं, जिनमें 13 नाम एमवाई समीकरण वाले हैं. सरकार की सूची में लखीसराय जेल में बंद अशोक यादव, बेऊर सेंट्रल जेल में बंद शिवजी यादव, भागलपुर के विशेष केंद्रीय कारा में बंद किरथ यादव, बक्सर के ओपेन जेल में बंद राज बल्लभ यादव उर्फ बिजली यादव, पतिराम राय और किशुनदेव राय, भागलपुर जेल में बंद चन्देश्वरी यादव, बिहारशरीफ जेल में बंद खेलावन यादव के साथ साथ भागलपुर के स्पेशल जेल में बंद मो. खुदबुद्दीन, अलाउद्दीन अंसारी, हलीम अंसारी और अख्तर अंसारी, अररिया जेल में बंद दस्तगीर खान का नाम शामिल है.

आनंद मोहन के करीबियों के मुताबिक वे फिलहाल पैरोल पर बाहर हैं. स्थायी रिहाई के लिए उन्हें जेल में जाकर कागजी कार्रवाई करनी होगी. इसके लिए 25 अप्रैल को आनंद मोहन सहरसा जेल जायेंगे. वहां कागजी कार्रवाई के बाद वे 26 अप्रैल को स्थायी तौर पर रिहा हो जायेंगे. बता दें कि आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णय्या की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. निचली अदालत ने उन्हें इस आरोप में फांसी की सजा सुनायी थी. हालांकि हाईकोर्ट ने इसे उम्र कैद की सजा में बदल दिया था. उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी. बिहार सरकार ने कहा है कि आनंद मोहन 14 साल की सजा काट चुके हैं. उनके अच्छे व्यवहार के कारण उन्हें परिहार पर रिहा किया जा रहा है.

Tags:BiharBahubali MP Anand MohanAnand MohanBahubali MP Anand Mohan will be released on 26th April

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