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यूपी के बाद अब बिहार में भी खुले में मांस-मछली बिक्री पर रोक,बिना लाइसेंस पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई 

BY -
Priyanka Kumari CE
Priyanka Kumari CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: February 16, 2026, 6:16:08 PM

पटना(PATNA):बिहार सरकार ने राज्य में मांस और मछली की खुले में बिक्री पर सख्ती का ऐलान किया है. डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया कि अब बिना लाइसेंस सार्वजनिक स्थानों पर मांस बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सरकार का कहना है कि यह निर्णय स्वच्छता, जनस्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखकर लिया गया है.जिससे खुले में मांस-मछली बेचने पर रोक लगेगी, केवल लाइसेंसधारी दुकानदारों को अनुमति, दुकानों में स्वच्छता मानकों का पालन अनिवार्य,उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई सरकार का दावा है कि इससे अवैध कारोबार पर रोक लगेगी और बाजार व्यवस्था अधिक व्यवस्थित होगी.

‘UP मॉडल’ की तर्ज पर कदम

यह निर्णय उत्तर प्रदेश में पहले से लागू नियमों की तर्ज पर बताया जा रहा है. अब बिहार में भी इसी तरह का ढांचा तैयार किया जाएगा, ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक समान नियम लागू हों। नगर निकायों को निगरानी और लाइसेंस प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए जा सकते है.

शव वाहन पर टैक्स नहीं

डिप्टी सीएम ने यह भी घोषणा की कि शव वाहन (हियरस) पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा.उन्होंने इसे मानवीय संवेदना से जुड़ा विषय बताते हुए राहत देने की बात कही.सरकार का कहना है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा. आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि नए निर्देशों को ज़मीन पर किस तरह लागू किया जाता है और व्यापारियों की प्रतिक्रिया क्या रहती है.

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