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सीएम हेमंत से जुड़ा खनन आवंटन मामला: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और ईडी को दिया जवाब दाखिल करने का निर्देश, देखिये पूरी कहानी

BY -
Devendra Kumar CW
Devendra Kumar CW
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 16, 2026, 8:03:19 PM

रांची(RANCHI): झारखंड हाईकोर्ट में सीएम हेमंत से जुड़े खनन आवंटन मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार और ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश जारी किया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 मई को होगी. यहां बता दें कि सीएम हेमंत पर मुख्यमंत्री रहते खुद अपने नाम पर खनन पट्टा आवंटित करने का आरोप है. इसके साथ ही पत्नी कल्पना सोरेन और साली साली सरला मुर्मू की कंपनी को भी खनन पट्टा का आवंटन किया गया है.

सुनील कुमार महतो की ओर से दायर की गयी थी पीआईएल

खबर सामने आने के बाद आरटीआई कार्यकर्ता और हाईकोर्ट का अधिवक्ता सुनील कुमार महतो की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में  पीआईएल दायर किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने इसी तरह के एक दूसरे मामले का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला सुनवाई को योग्य नहीं है. उन्होंने कहा शिव शंकर शर्मा एवं अन्य की ओर से भी जनहित याचिका दायर कर यह मुद्दा उठाया गया था. लेकिन तब मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले ही सर्वोच्च न्यायायल के द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया था. सर्वोच्च न्यायायल के द्वारा निरस्त किये जाने के बाद एक बार फिर से उसी मामले को उठाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता.

याचिकाकर्ता का दावा

राज्य सरकार के अधिवक्ता के तर्कों से असहमत होते हुए याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया कि वह दूसरा मामला था, इस मामले में सीएम रहते संवैधानिक पद का दुरुपयोग का मुद्दा है. क्योंकि यह पट्टा तब निर्गत किया गया था, जब खुद हेमंत सोरेन खनन मंत्री थें. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में
राज्य सरकार और ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश जारी कर दिया.

Tags:Mining allocation caseCM Hemant:ourt directs state government and ED to file reply

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