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Big Update : शिबू सोरेन की आय से अधिक संपत्ति मामले में हुई सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

BY -
Sanjeev Thakur CW
Sanjeev Thakur CW
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 12, 2026, 2:34:36 AM

रांची (TNP Desk) :  आय से अधिक संपत्ति मामले में दायर झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन की याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला को सुरक्षित रख लिया है. दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में दिशोम गुरु से जुड़े मामले की सुनवाई हुई. लोकपाल की जांच का सामना कर रहे झामुमो प्रमुख व सांसद शिबू सोरेन ने दिल्ली हाईकोर्ट में लेटेस्ट पेटेंट अपील दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें लोकपाल की जांच पर रोक लगाने से इंकार करने के हाईकोर्ट के एकल पीठ के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी. मामले की सुनवाई मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच में हुई. जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने बहस की. 

क्या है मामला

बता दें कि जनवरी में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल पीठ ने लोकपाल के मामले में हस्पक्षेप करने से इनकार कर दिया था. एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि इस हालात में याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है. बीजेपी के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने शिबू सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए अगस्त 2020 में लोकपाल के यहां शिकायत दर्ज करायी थी. 

शिबू सोरेन ने हाईकोर्ट के डबच बेंच में दी थी चुनौती

लोकपाल ने सीबीआई को पीई दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था, जिसे शिबू सोरेन ने दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट के डबल बेंच में चुनौती दी थी.

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