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मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकार्ट में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई जारी, फैसले का इंतजार

BY -
Devendra Kumar CW
Devendra Kumar CW
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 16, 2026, 7:46:01 PM

दिल्ली- मोदी सरनेम वाले मामले में दो वर्ष की सजा सुनाये जाने के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई जारी है. इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति हेमंत एम प्रच्छक की अदालत में हो रही है.

यहां बता दें कि सुनवाई से पहले ही 26 अप्रैल को जज गीता गोपी के द्वारा खुद को इस मामले से अलग कर लिया गया था, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति हेमंत एम प्रच्छक की अदालत में हो रही है. इसके पहले सूरत कोर्ट के द्वारा निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया गया था. जिसके बाद राहुल गांधी के द्वारा गुजरात हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती देते हुए मंगलवार को याचिका दायर की गयी थी.

सभी चोरो का सरनेम मोदी क्यों?

ध्यान रहे कि एक चुनावी सभा में राहुल गांधी के द्वरा यह सवाल पूछा गया था कि ललीत मोदी, नीरव मोदी और नरेन्द्र मोदी सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है? जिसके बाद देश के विभिन्न स्थानों पर इस  अपमानजनक टिप्पणी मानने हुए आपराधिक अपमान का मामला दर्ज किया गया था.

 भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने दायर की थी याचिका

इसी तरह का एक मामला भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी के द्वारा सूरत की निचली अदालत में दर्ज करवाया गया था, मामले में सुनवाई करते हुए निचली अदालत के द्वारा राहुल गांधी को दो वर्ष की सजा  सुनाई गयी थी, जिसके बाद राहुल गांधी को संसद की अपनी सदस्यता खोनी पड़ी थी.

हालांकि कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी को इस मामले में  उपरी अदालत में अपील दायर करने के लिए एक माह का समय भी दिया गया था, और तब तक इस फैसले पर रोक लगा दी गयी थी, लेकिन लोकसभा  सचिवालय के द्वारा आनन फानन में बगैर एक माह का इंतजार किये ही उनकी सदस्यता को खत्म किये जाने की अधिसूचना जारी कर दी गयी, साथ ही उनका बंगला भी खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया. अब इस मामले में राहुल गांधी के द्वारा गुजरात हाई कोर्ट में अपील की गयी है. जिसकी सुनवाई चल रही है.

Tags:Rahul Gandhi's petition in Gujarat High CourtGujarat High CourtModi surname caseSurat court refused to stay the decision

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