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BIG UPDATE:- कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल को ईडी की दो टूक! मामला आपसे जुड़ा नहीं, हस्तक्षेप की कोशिश से रहें दूर

BY -
Devendra Kumar CW
Devendra Kumar CW
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 17, 2026, 12:14:04 PM

Ranchi-साहिबगंज डीसी राम निवास यादव और सीएम के प्रधान प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू को लेकर ईडी से सवाल करना सरकार के प्रधान सचिव वंदना डाडेल को भारी पड़ता दिखने लगा है. ईडी ने वंदना डाडेल के उस पत्र पर कड़ी आपत्ति करते हुए लिखा है कि ईडी संविधान प्रदत शक्ति से लैस है. राज्य सरकार को ईडी के मामले में किसी भी प्रकार का सर्कुलर, आदेश या नोटिस जारी करने का कोई अधिकार नहीं है. जिस प्रकार के आपके द्वारा यह सवाल पूछा गया कि ईडी ने साहिबगंज डीसी राम निवास यादव और सीएम को प्रेस सलाकार अभिषेक प्रसाद पिंटू को समन क्यों जारी किया? तो, आपको यह विदित होना चाहिए कि ईडी इस बात की जानकारी सिर्फ आरोपी को ही प्रदान करेगी, आप इस मामले में कोई आरोपी नहीं है, इस प्रकार आपको मामले की जानकारी देने का कोई तूक नहीं है. इस मामले में कोई भी सर्कुलर या आदेश जारी करने का अधिकार सिर्फ केन्द्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास इस मामले में कोई भी दिशा निर्दश या कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है.

 

सिर्फ आरोपी को ही दी जा सकती है मामले की जानकारी

इसके साथ ही ईडी ने यह भी साफ किया यह समन निजी तौर पर आपको नहीं भेजा गया है, बावजूद यह बात समझ से परे हैं कि आप क्यों इस मामले में पत्र जारी कर रही है, ईडी की धारा-52 (2-) 52(3) में साफ है कि जिस व्यक्ति को समन जारी किया है, उसके सिवा किसी भी व्यक्ति को इस मामले में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है. ईडी ने यह साफ किया है कि  अनुसंधान अधिकारी कानूनी तौर पर अपनी किसी भी जानकारी को आपके समक्ष प्रस्तूत करने को बाध्य नहीं है, आप पीएमएल की धारा के तहत इस मामले में अधिकृत नहीं है. इसके साथ ही यह कह कर भी फटकार लगायी कि ईडी के द्वारा जारी किसी भी मामले में आप ना तो जांच का ब्योरे की मांग कर सकते हैं ना ही हस्तक्षेप कर सकते हैं.

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