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झारखंड हाईकोर्ट से सीआईडी को बड़ा झटका, ब्रह्मदेव सिंह हत्याकांड में क्लोजर रिपोर्ट रद्द

झारखंड हाईकोर्ट से सीआईडी को बड़ा झटका, ब्रह्मदेव सिंह हत्याकांड में क्लोजर रिपोर्ट रद्द

रांची(RANCHI)- झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत ने सीआईडी को बड़ा झटका दिया है, कोर्ट ने 12 जून 2021 को लातेहार थाना के गारु में सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर के द्वारा संचालित अभियान के दौरान ब्रह्मदेव सिंह की हत्या मामले में दायर क्लोजर रिपोर्ट को रद्द कर दिया है, कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए एक बार फिर से इस मामले की जांच का आदेश दिया है, कोर्ट ने इस बात की भी हिदायत दी है कि अब इस मामले की जांच के लिए बनायी गयी नयी टीम में पुराने टीम के किसी भी अधिकारी को शामिल नहीं किया जाय. साथ ही तीन माह में पूरे मामले की जांच करने और मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपया का भुगतान करने का भी आदेश दिया है.  

सरहुल पर्व पर जंगल में शिकार करने गये ब्रह्मदेव

यहां बता दें कि12 जून 2021 को ब्रह्मदेव दूसरे ग्रामीणों के साथ सरहूल पर्व पर जंगल में शिकार करने गये थें, इस बीच सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर से उनका सामना हो गया, और दावा किया जाता है कि ग्रामीणों को नक्सली समझ कर पुलिस की ओर से गोली चला दिया गया, इसी गोलीबारी में ब्रह्मदेव सिंह की मौत हो गयी. बाद  में इस मामले की जांच का आदेश सीआईडी को दिया गया, लेकिन सीआईडी ने इस मामले की जांच को पूरी करने के बजाय मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया, जिसके बाद ब्रह्मदेव की पत्नी जीरामणी देवी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था.  

Published at:15 Aug 2023 01:04 PM (IST)
Tags:Brahmadev Singh murder caseCID from Jharkhand High CourtCRPF and Jharkhand JaguarGaru of Latehar police station
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