रांची(RANCHI)- आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजायाफ्ता बंधु तिर्की की अपील पर हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से मूल रिकार्ड की मांग की है.
बंधु तिर्की के खिलाफ तीन वर्ष की सजा और तीन लाख का जुर्माना लगाया गया था
यहां बता दें कि वर्ष 2022 में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के खिलाफ तीन साल की सजा और तीन लाख जुर्माना का एलान किया था. सीबीआई के इस फैसले के बाद बन्धू तिर्की को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी और मांडर विधान सभा की सीट खाली हो गयी थी.
ध्यान रहे कि सीबीआई की विशेष अदालत के इस फैसले के खिलाफ बंधु तिर्की की ओर से हाईकोर्ट में अपील की गयी थी, अब इस मामले में कोर्ट ने सीबीआई की विशेष अदालत से मूल रिकॉर्ड की मांग की है. मामले में अगली सुनवाई 9 मई को होनी है.
मधू कोड़ा सरकार में शिक्षा मंत्री थें बंधु तिर्की
यहां बता दें कि बन्धु तिर्की मधू कोड़ा सरकार में शिक्षा मंत्र थे, इस दौरान एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया था, जिसके बाद सीबीआई की ओर से इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. बाद में सीबीआई ने दावा किया था कि इनके पास अपनी आय से करीबन छह लाख अठाइस हजार और छह सौ अनठानवें (6,28,698) अधिक की संपति है. और बाद में इस छोटी सी राशि रखने के आरोप में इन्हे अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी. हालांकि इस सीट के लिए हुए उपचुनाव में बंधु तिर्की की ही बेटी नेहा शिल्पी तिर्की को सफलता मिली थी और यह सीट यूपीए फोल्डर में ही रह गयी थी.