☰
✕
  • Jharkhand
  • Bihar
  • Politics
  • Business
  • Sports
  • National
  • Crime Post
  • Life Style
  • TNP Special Stories
  • Health Post
  • Foodly Post
  • Big Stories
  • Know your Neta ji
  • Entertainment
  • Art & Culture
  • Know Your MLA
  • Lok Sabha Chunav 2024
  • Local News
  • Tour & Travel
  • TNP Photo
  • Techno Post
  • Special Stories
  • LS Election 2024
  • covid -19
  • TNP Explainer
  • Blogs
  • Trending
  • Education & Job
  • News Update
  • Special Story
  • Religion
  • YouTube
  1. Home
  2. /
  3. Trending

अब पुरानी गाड़ी की खरीद भी हुई महंगी, GST का लगा झटका, अब देना होगा इतना टैक्स

अब पुरानी गाड़ी की खरीद भी हुई महंगी, GST का लगा झटका, अब देना होगा इतना टैक्स

टीएनपी डेस्क: नए साल में अगर आप अपने बजट को देखते हुए नए वाहन की जगह पुरानी कार खरीदने की सोच रहे हैं तो फिर जरा ठहर जाइए. क्योंकि, पुरानी कार खरीदने पर भी अब आपके पॉकेट का बोझ ज्यादा बढ़ने वाला है. जी हां, अब आपको पुराने वाहन खरीदने के लिए भी ज्यादा पैसे चुकाने पडेंगे. सिर्फ पुराने कार ही नहीं बल्कि इस नए जीएसटी का असर इलेक्ट्रिक गाड़ियों (Electric Vehicles) पर भी देखने को मिलेगा.

18% की दर से लगेगा जीएसटी 

दरअसल, जैसलमेर में आयोजित जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 55वीं बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है. बैठक में पुराने व इस्तेमाल की गई वाहनों पर लगने वाली GST दर को बढ़ा दिया गया है. पहले 12% की दर पर जीएसटी वसूली जाती थी. लेकिन अब नए फैसले के अनुसार 18% की दर पर GST लगेगी. ऐसे में आपको अब पुरानी कार पर 18% जीएसटी देना होगा. इससे आपकी पॉकेट पर खासा असर पड़ने वाला है.

हालांकि, एक अच्छी खबर ये भी है कि व्यक्तिगत रूप यानी की पुराने व इस्तेमाल किए गए वाहनों की खरीद-बिक्री करने वाले व्यक्ति से कार खरीदने पर आपको पुरानी जीएसटी दर 12% ही लगेगी. 18% की नई जीएसटी दर कार कंपनियों या फिर कार डीलर्स से खरीद-बिक्री करने पर लगेगी. इसके अलावा, समय पर बकाया या ईएमआई (EMI) का भुगतान न करने पर लगने वाले शुल्क पर लागू जीएसटी को हटा दिया गया है.  

बता दें कि, पेट्रोल, CNG या LPG से चलने वाले 1200CC की इंजन क्षमता और 4000MM की लंबाई वाले वाहनों के लिए 18% GST, 1500CC की इंजन क्षमता और 4000MM की लंबाई वाले डीजल वाहनों के लिए 18%, 1500CC की इंजन क्षमता वाले SUV (स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन) के लिए 18% की दर से जीएसटी लगेगा. वहीं, पुराने इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) पर भी 18% की दर से जीएसटी लगेगा.

Published at:22 Dec 2024 12:54 PM (IST)
Tags:जीएसटी जीएसटी जीएसटी पुरानी ईवी खरीदना जीएसटी छोटी कार इलेक्ट्रिक कार जीएसटी परिषद जीएसटी परिषद की बैठक जीएसटी परिषद जैसलमेर बैठक जीएसटी दर दर युक्तिकरण स्वास्थ्य बीमा जीवन बीमा एटीएफ लक्जरी सामान कर संग्रह जीएसटी कर स्लैब बीमा प्रीमियम खाद्य वितरण शुल्क जीएसटी दर समायोजन विमानन टरबाइन ईंधन कर बोझ में कमी इनपुट टैक्स क्रेडिट उच्च अंत उत्पाद पूर्व स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक वाहन कॉम्पैक्ट वाहन वित्तीय सेवा विभाग बीमा जीएसटी परिषद वाहन पर जीएसटी पुराने और प्रयुक्त वाहनों पर जीएसटी प्रयुक्त कारों पर जीएसटी ईवी पर जीएसटी 55वीं बैठक जीएसटी परिषद जीएसटी दरें ईवी जीएसटी पुराने ईवी जीएसटी जीएसटी काउंसिल जीएसटी बढ़ सकता है पुराने वाहन जीएसटी निर्मला सीतारमण एफएम सीतारमण जीएसटी मीट न्यूज यूटिलिटी न्यूज यूटिलिटी न्यूज इन हिंदी यूटिलिटी लेटेस्ट न्यूज यूटिलिटीPre-Owned Electric Vehicles Compact Vehicles Department of Financial Services Insurance GST Council GST GST on Vehicles GST on Old and Used Vehicles GST on Used Cars GST on EVsGST rates GST on used cars EV GST old EV GST GST rate GST may increase old vehicles GST Nirmala Sitharaman FM Sitharaman GST Meet News Utility News Utility News in Hindi Utility Latest News Utility
  • YouTube

© Copyrights 2023 CH9 Internet Media Pvt. Ltd. All rights reserved.