टीएनपी डेस्क- मेडिकल में दाखिला लेने के लिए होने वाली राष्ट्रीय स्तर पर NEET-UG परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में जवाब दिया गया है. 1563 उम्मीदवारों को फिर से परीक्षा देनी होगी. 23 जून को परीक्षा हो का आयोजन होगा. 1563 वैसे उम्मीदवार हैं जिन्हें ग्रेस दिया गया है,इनका स्कोर कार्ड रद्द किया जाएगा.
जानिए सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने क्या जवाब दिया
परीक्षा का आयोजन करने वाली एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जवाब दिया है कि उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा. 1563 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स का लाभ दिया गया है. ऐसे 1563 उम्मीदवारों के समक्ष यह विकल्प होगा कि वे 23 जून को होने वाली परीक्षा में शामिल हों या फिर ग्रेस मार्क्स काटकर बचे हुए मार्क्स के आधार पर दाखिला लेने का प्रयास करें. केंद्र सरकार के पक्ष को एनडीए ने सुप्रीम कोर्ट में रखा है. ग्रेस मार्क्स को काटकर नया स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा.
1563 उम्मीदवारों के लिए विशेष परीक्षा
ग्रेस मार्क्स के आधार पर जो स्कोरकार्ड जारी किया गया है वैसे सभी 1563 उम्मीदवारों के लिए 23 जून को परीक्षा होगी जिसका रिजल्ट 30 जून को आ जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.