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वासेपुर के दोहरे हत्याकांड में चार भाइयों को उम्र कैद की सजा, पढ़िए कब और कैसे किया गया था मर्डर

वासेपुर के दोहरे हत्याकांड में चार भाइयों को उम्र कैद की सजा, पढ़िए कब और कैसे किया गया था मर्डर

धनबाद (DHANBAD) : वासेपुर में हुए दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. यह हत्याकांड वासेपुर के गनी कॉलोनी के करीमगंज में हुआ था. यह हत्या 16 अक्टूबर 2022 को की गई थी.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम की अदालत में गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. 29 जुलाई को ही कोर्ट ने चारों को इस मामले में दोषी ठहराया था. कोर्ट ने मुख्य आरोपी सद्दाम अंसारी उर्फ कासिम, गुलाम मुस्तफा अंसारी उर्फ मिस्टर, शकील अंसारी उर्फ बैरिस्टर और साकिब अंसारी उर्फ भोलू पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जुर्माना नहीं देने पर एक-एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है. आरोपियों ने 16 अक्टूबर 2022 की रात साहिल और सोहेल की हत्या कर दी थी. सद्दाम ने अपने भाइयों के साथ मिलकर साहिल और सोहेल का गला रेत दिया था. आर मोड, मटकुरिया निवासी मृतक सोहेल के पिता की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज की गई थी. पुलिस ने 18 अक्टूबर 2022 को सद्दाम और उसके तीनों भाइयों को गिरफ्तार किया था. अभियोजन की ओर से 18 गवाहों की गवाही कराई गई थी.

रिपोर्ट-धनबाद ब्यूरो

Published at:01 Aug 2025 05:43 AM (IST)
Tags:Four brothersWasseypur double murder casesentenced to life imprisonment double murder casedhanbad news
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