टीएनपी डेस्क(TNP DESK): वित्त मंत्रालय ने कंपनियों द्वारा आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है. अब कंपनियां सात नवंबर, 2022 तक रिटर्न दाखिल कर सकती हैं, इससे कंपनियों को थोड़ी राहत मिली है. बता दें कि जिन कंपनियों को अपने खातों का ऑडिट कराना जरूरी है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख इससे पहले 31 अक्टूबर थी, जिसे अब बढ़ाकर सात नवंबर कर दिया गया है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा
दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने एक अधिसूचना में कहा कि पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई गई थी, इसलिए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा भी बढ़ा दी गई है. सीबीडीटी ने कहा, ‘‘आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय का ब्योरा देने की तिथि बढ़ा दी गई है. यह पहले 31 अक्टूबर थी. इसे अब बढ़ाकर सात नवंबर, 2022 कर दिया गया है.’’