टीएनपी डेस्क(TNP DESK)- देश में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद से बवाल मचा हुआ है. कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गया है. ताबड़तोड़ आरोप-प्रत्यारोप लग रहे हैं. भाजपा भी विपक्षियों को आड़े हाथों ले रही है.पिछड़ों के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है.
चलिए यह सब तो हो ही रहा है.आप जानते ही हैं और देख भी रहे हैं. लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर यह भी आई है कि ऐसे ही कोर्ट के द्वारा सजा प्राप्त करने वाले एक सांसद की सदस्यता बहाल हो गई है. लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता रद्द कर दी गई थी.कवरत्ती कोर्ट के द्वारा उन्हें सजा सुनाई गई थी. हत्या के प्रयास के मामले में उन्हें 10 साल की सजा पिछले 11 जनवरी,2023 को सुनाई गई थी. मोहम्मद फैजल कवरत्ती कोर्ट के फैसले के खिलाफ केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. केरल हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी. इस आधार पर उनकी संसद सदस्यता फिर से बहाल करने की संभावना बन गई. लेकिन यह सब कुछ हो नहीं रहा था.
तब मोहम्मद फैजल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा कर अपनी सदस्यता बहाल करने के लिए आवश्यक आदेश लोकसभा को दिए जाने का आग्रह किया. सुप्रीम कोर्ट में अर्जी की सुनवाई से पहले ही लोकसभा सचिवालय ने मोहम्मद फैजल की सदस्यता को बहाल करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी. लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह के हस्ताक्षर से यह अधिसूचना जारी हुई है. कानून के जानकार बताते हैं कि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी भी अपील में अगर जाते हैं और अगर कोर्ट उनकी सजा पर रोक लगा देती है तो फिर उनकी सदस्यता भी बहाल हो सकती है.यह एक बड़ा ताजा उदाहरण है.