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‘छोटी गोल्ड’ पर बड़ी GST: जानिए कौन सी चीजे महंगी हुई और क्या हुआ सस्ता, समझिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

‘छोटी गोल्ड’ पर बड़ी GST: जानिए कौन सी चीजे महंगी हुई और क्या हुआ सस्ता, समझिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. इसके तहत टैक्स स्लैब को कम किया गया. नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी. यानी 22 सितंबर को जब आप दुकान पर कुछ खरीदने जाएंगे तो आपको कम पैसे देने होंगे. नए जीएसटी सुधार के तहत 100 से ज्यादा चीजों के दाम घटने वाले हैं. इसमें जरूरी वस्तुओं, रोजमर्रा की चीजों, कृषि उत्पादों और स्वास्थ्य उत्पादों पर टैक्स की दर कम की गई है. ब्रेड रोटी, छेना पनीर समेत सभी चीजों पर जीएसटी जीरो कर दिया गया है. 33 जरूरी दवाओं के दाम कम किए गए हैं. जीवन बीमा पर पूरी तरह से जीएसटी छूट मिलेगी. छोटी कारों और मोटरसाइकिलों (350 सीसी या उससे कम) पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. वहीं ‘छोटी गोल्ड’ यानी कि गोल्ड फ्लैक पर सबसे ज्यादा टैक्स (40%) बढ़ाया गया है. लग्जरी वाहनों, तंबाकू उत्पादों, कैफीनयुक्त पेय पदार्थों और यहां तक कि क्रिकेट मैच के टिकटों पर भी टैक्‍स बढ़ा दिया गया है.

ऐसे में जानना जरूरी है कि नए GST सुधार के तहत कौन सी चीजे सस्ती हुई है और कौन सी चीजे मंहगी

  • वनस्पति वसा/तेल 12% से 5%
  • मोम, वनस्पति मोम 18% से 5%
  • मांस, मछली, खाद्य उत्पाद 12% से 5%
  • डेयरी उत्पाद (मक्खन, घी) 12% से 5%
  • छेना-पनीर 12% से 0%
  • सोया दूध 12% से 5%
  • चीनी, उबली हुई मिठाइयाँ 12%-18% से 5%
  • चॉकलेट और कोको पाउडर 18% से 5%
  • पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, नूडल्स, बिस्कुट, माल्ट एक्सट्रेक्ट (बिना कोको वाला) 12%-18% से 5%
  • जैम, जेली, मुरब्बा, मेवे/फलों के पेस्ट, सूखे मेवे, मेवे 12% से 5%
  • फलों के रस, नारियल पानी 12% से 5%
  • पहले से पैक किए गए पिज्जा, ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी पर 5% से शून्य तक

उपभोक्ता और घरेलू वस्तुओं पर जीएसटी

  • हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग उत्पाद, टैल्कम पाउडर 18% से 5% तक
  • टॉयलेट साबुन (बार/केक) 18% से 5% तक
  • टूथब्रश, डेंटल फ्लॉस 18% से 5% तक
  • शेविंग क्रीम/लोशन, आफ्टरशेव 18% से 5% तक
  • सामान्य टेबलवेयर/किचनवेयर (लकड़ी, लोहा, तांबा, एल्युमीनियम, प्लास्टिक) 12% से 5% तक
  • दूध की बोतलें और निप्पल, प्लास्टिक के मोती 12% से 5% तक
  • रबड़ 5% से शून्य तक
  • मोमबत्तियाँ 12% से 5% तक
  • छाते और संबंधित वस्तुएँ 12% से 5% तक
  • सिलाई सुइयाँ 12% से 5% तक
  • सिलाई मशीन और उसके पुर्जे 12% से 5%
  • कपास/जूट से बने हैंडबैग 12% से 5%
  • शिशुओं के लिए नैपकिन/डायपर 12% से 5%
  • पूरी तरह से बांस, बेंत, रतन से बने फर्नीचर 12% से 5%
  • दूध के डिब्बे (लोहा/स्टील/एल्यूमीनियम) 12% से 5%
  • पेंसिल, शार्पनर, चाक 12% से शून्य
  • मानचित्र, ग्लोब, चार्ट 12% से शून्य
  • अभ्यास पुस्तकें, नोटबुक 12% 5% से शून्य

इलेक्ट्रॉनिक्स

  • एयर कंडीशनर (एसी) 28% से 18%
  • बर्तन धोने की मशीन 28% से 18%
  • टीवी (एलईडी, एलसीडी), मॉनिटर, प्रोजेक्टर 28% से 18%

कृषि और उर्वरक

  • ट्रैक्टर (अधिक क्षमता वाले सड़क ट्रैक्टरों को छोड़कर) 1800 सीसी से अधिक) 12% से 5%
  • ट्रैक्टर के पिछले टायर/ट्यूब 18% से 5%
  • जुताई/कटाई/थ्रेसिंग के लिए कृषि मशीनरी 12% से 5%
  • कम्पोस्टिंग मशीनें 12% से 5%
  • स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई/लॉन/स्पोर्ट्स रोलर 12% से 5%
  • जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व 12% से 5%
  • ईंधन पंप 28% से 18%
  • ट्रैक्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंप 18% से 5%

स्वास्थ्य पर जीएसटी

  • स्वास्थ्य और टर्म इंश्योरेंस 18% से शून्य
  • थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट 12% 18% से 5%
  • ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर (ग्लूकोमीटर) 12% से 5%
  • मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड 12% से 5%
  • चश्मा 12% से 5%
  • मेडिकल/सर्जिकल रबर के दस्ताने 12% से 5%
  • कई दवाइयाँ और विशेष दवाइयाँ 12% से 5% या शून्य
  • चुनिंदा दुर्लभ दवाइयाँ 5% या शून्य 12% से 18%

कार और बाइक पर कर

  • टायर 28% से 18%
  • मोटर वाहन (छोटी कारें, तिपहिया वाहन, एम्बुलेंस, 350cc से छोटी मोटरसाइकिलें, वाणिज्यिक वाहन) 28% से 18%
  • 350cc से छोटी मोटरसाइकिलें 28% से 40%
  • बड़ी SUV, लग्ज़री/प्रीमियम कारें, तय सीमा से ऊपर की हाइब्रिड कारें, रेसिंग कारें 28% से 40%
  • रोइंग बोट/डोंगी 28% से 18%
  • साइकिलें और बिना मोटर वाले तिपहिया वाहन 12% से 5%

तंबाकू और पेय पदार्थ

  • सिगार, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद 28% से 40%
  • बीड़ी (पारंपरिक हस्तनिर्मित) 28% से 18%
  • कार्बोनेटेड/वातित पेय, सुगंधित पेय, कैफीनयुक्त पेय 28% से 40%
  • वनस्पति आधारित दूध, फलों के गूदे से बने पेय 18% या 12% से 5%

कपड़े

  • सिंथेटिक धागे, बिना बुने हुए कपड़े, सिलाई धागा, स्टेपल फाइबर 12% और 18% से 5%
  • परिधान, रेडीमेड, ₹2,500 से अधिक नहीं 12% से 5%
  • परिधान, रेडीमेड, ₹2,500 से अधिक 12% से 18%

कागज़ पर जीएसटी दरें

  • अभ्यास पुस्तिकाओं, ग्राफ़ बुक, प्रयोगशाला नोटबुक के लिए कागज 12% से शून्य
  • ग्राफ़िक पेपर 12% से 18%
  • कागज़ के बोरे या थैले, बायोडिग्रेडेबल बैग 18% से 5%

हस्तशिल्प और कलाएं

  • नक्काशीदार कला उत्पाद (लकड़ी, पत्थर, आधार धातु, कॉर्क) 12% से 5%
  • हस्तनिर्मित कागज़ और पेपरबोर्ड 12% से 5%
  • हस्तशिल्प लैंप 12% से 5%
  • पेंटिंग, मूर्तियां, पेस्टल, प्राचीन संग्रहणीय वस्तुएँ 12% से 5%

चमड़े पर कर

  • तैयार चमड़ा 12% से 5%
  • चमड़े के सामान, दस्ताने 12% से 5%

भवन निर्माण सामग्री पर कर

  • टाइलें, ईंटें, पत्थर की जड़ाई 12% से 5%
  • पोर्टलैंड, स्लैग, हाइड्रोलिक सीमेंट 28% से 18%

ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा

  • सौर कुकर/वॉटर हीटर, बायोगैस/पवन/अपशिष्ट ऊर्जा/सौर पैनल 12% से 5%
  • ईंधन सेल मोटर वाहन 12% से 5%
  • कोयला, लिग्नाइट, पीट 5% से 18%

सेवा क्षेत्र

  • जॉब वर्क, छाते, छपाई, ईंटें, दवाइयाँ, खाल/चमड़ा 12% से 5% तक ITC सहित
  • होटल आवास ₹7,500 प्रतिदिन से कम 12% से 5%
  • सिनेमा (₹100 से कम टिकट) 12% से 5%
  • सौंदर्य सेवाएँ 18% से 5% (कोई ITC नहीं)
  • कैसीनो/रेस क्लब प्रवेश, सट्टेबाजी/जुआ 28% से 40%
  • क्रिकेट मैच टिकट (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) 12% से 18%
Published at:04 Sep 2025 10:49 AM (IST)
Tags:40% GST 40% GST On Sin Goods Sin Goods India Sin Goods GST High GST On Sin Goods What Are Sin Goods? Super Luxury GST Sin Goods Products Sin Goods Tax Slab 4-% GST Slab GST On Tobacco Tobacco GST India Pan Masala GST Rates Gaming GST GST On IPL Ticket sin goods list 2025 high tax sin products Business News Nirmala Sitharaman GST Council GST Meet Results Business Ki Khabar जीएसटीBig GST on 'small gold
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