रांची(RANCHI): सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया.कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. निलंबित आईएएस अधिकारी को बेटी के इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी. उसकी अवधि समाप्त होने के बाद मनरेगा घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल आरोपी हैं.
उनके खिलाफ ईडी की विशेष अदालत ने आरोप गठित कर दिया है.10 अप्रैल को यह तय हो गया कि उनके खिलाफ मनरेगा घोटाला मामले में अभियोजन चलेगा. उनके अलावा उनके सीए सुमन कुमार सिंह और एक अन्य शशि प्रकाश के खिलाफ भी मुकदमा चलेगा. बुधवार को पूजा सिंघल ईडी की विशेष अदालत में सशरीर पहुंची. उन्होंने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया.उसके बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
मालूम हो कि पिछले साल यानी 2022 में 11 मई को पूजा सिंघल मनरेगा घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुई थीं. 6 मई,2022 को उनके आवास और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवास पर छापेमारी की गई थी जिसमें ईडी को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सुमन कुमार सिंह के आवास से 19 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद हुए थे. हम यह भी बता दें कि पूजा सिंघल ने कोर्ट में अपने ऊपर लगे आरोप के संबंध में डिस्चार्ज पिटिशन दाखिल किया था जिसे गत 3 अप्रैल को कोर्ट ने खारिज कर दिया.