रांची(Ranchi). झारखंड में टेंडर मेंनेज करने औऱ साहिबगंज में अवैध खनन के मामले में आरोपी पंकज मिश्रा को बेल के लिए अब और इंतजार करना होगा. झारखंड हाईकोर्ट में आज पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. जिसके कारण पंकज मिश्रा को जमानत के लिए और इंतजार करना होगा. अब देखने वाली बात यह होगी की झारखंड हाईकोर्ट पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज करती है या बेल देती है.
किस मामले में जेल में बंद है पंकज मिश्रा
बता दें कि पंकज मिश्रा के उपर 1000 करोड़ रुपए से अधिक मनी लाउंडरिंग के केस में 4 जुलाई को उनके उपर प्राथमिकता दर्ज की गई थी. जांच के दौरान ईडी ने साहिबगंज में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी. इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये नकदी जब्त की थी. जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 19 जुलाई 2022 को पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गयी थी. तबीयत बिगड़ने पर उन्हें रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. अभी वे होटवार जेल में अपनी सजा काट रहे हैं.
रिपोर्ट: आदित्य कुमार