धनबाद(DHANBAD) : कारोबारी से दस लाख रंगदारी मांगने के मामले में बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की जमानत अर्जी शनिवार को कोर्ट ने खारिज कर दी. एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में शुक्रवार को जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी. आरोपी ढुल्लू महतो को 19 जनवरी को इस मामले में रिमांड किया गया था. न्यायालय में विधायक की जमानत अर्जी पर बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई, जिसका अभियोजन ने विरोध किया. यह प्राथमिकी वरुण कुमार सिंह की शिकायत पर राजगंज थाना में की गई थी.
सोमवार को होगी सुनवाई
इस मामले में विधायक ढुल्लू महतो के साथ केदार यादव, संटू महतो, आनंद शर्मा, सुखदेव महतो, रामेश्वर महतो और कमल कुमार पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज है. वहीं, एक अन्य मामले में विधायक ढुल्लू महतो ने शनिवार को कोर्ट से जमानत मांगी. यह मामला राजकुमार महतो और असलम मंसूरी की हत्या की साजिश रचने और हत्या के लिए शूटर को पांच लाख देने के आरोप में दर्ज किया गया है. विधायक की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होगी. यह प्राथमिकी रामेश्वर तुरी की शिकायत पर 12 अक्टूबर 22 को केंदुआडीह थाने में दर्ज की गई थी. प्राथमिकी में आरोप है कि घटना के दिन दोपहर 12 वह नदी से स्नान कर लौट रहे थे, इसी बीच सरकारी स्कूल के समीप 10-12 लोग बैठे थे. एक दूसरे से बात कर रहे थे कि ढुल्लू महतो ने राम रहीम को मारने की सुपारी दी है.विधायक नौ जनवरी से जेल में है.
रिपोर्ट : सत्यभूषण सिंह, धनबाद