गढ़वा(GADHWA):लोकसभा आम निर्वाचन के तहत गढ़वा जिले में 16 मार्च 2024 से आदर्श आदर्श आचार संहिता प्रभावशाली है. आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत गढ़वा जिले में स्वच्छ, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन संपन्न करने के लिए निरंतर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है.
हथियार जमा नहीं करने पर डीसी ने की कार्रवाई
इसी क्रम में जिले के सभी निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शास्त्रों को थाना अथवा गन हाउस में जमा करने के लिए उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी गढ़वा शेखर जमुआर के स्तर से आदेश जारी किया गया एवं शस्त्र को जमा करने को कहा गया था.इसके बावजूद कुछ अनुज्ञप्ति धारी द्वारा शस्त्र जमा नहीं किया गया.
आर्म्स एक्ट के तहत 35 हथियार का लाइसेंस किया रद्द
जिन लोगों ने भी हथियार जमा नहीं करवाये थे, उन पर आर्म्स एक्ट 1959 तथा आर्म्स रूल 2016 का उल्लंघन के तहत पुलिस अधीक्षक गढ़वा दीपक कुमार पांडे द्वारा ऐसे अनुज्ञप्ति धारी का शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की है. उक्त अनुशंसा के आलोक में आर्म्स एक्ट की धारा 17 3(b) के तहत उपायुक्त- सह-जिला दंडाधिकारी द्वारा ऐसे कुल 35 अनुज्ञप्तिधारियों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है.