रांची (RANCHI): झारखंड पुलिस के वाहनों को निजी उपयोग में लेना अब पहले से काफी महंगा पड़ने वाला है. विभाग ने पेट्रोल, डीज़ल, ल्यूब्रिकेंट और वाहन पार्ट्स के बढ़ते दामों को देखते हुए किराया दरों में बदलाव कर दिया है. डीजीपी के निर्देश पर आईजी प्रोविजन ने नई संशोधित दरों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो 1 दिसंबर से लागू हो गया है.
कौन से वाहनों की दरें कितनी बढ़ीं?
सफारी, इनोवा और स्कॉर्पियो का नया किराया अब 25 रुपये प्रति किलोमीटर तय किया गया है.
जेस्ट, टैगोर, बोलेरो, सुमो गोल्ड और एम्बेसडर की दर पहले 12 रुपये प्रति किलोमीटर थी, जिसे बढ़ाकर 16 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है.
बोलेरो, सुमो, जीप, जिप्सी का किराया 10 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है.
टाटा जेनॉन और योद्धा 207 की दर 10 रुपये से बढ़ाकर सीधे 20 रुपये प्रति किलोमीटर कर दी गई है.
टाटा 407, 410 और 709 मिनी बस की दर 16 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 36 रुपये प्रति किलोमीटर कर दी गई है.
बड़ी बस और ट्रक का किराया बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है.
वाहन किराए पर लेने के लिए अब नए नियम भी लागू
वाहन देने से पहले निर्धारित अग्रिम सुरक्षा राशि जमा करनी होगी.
रात के समय वाहन को मुख्यालय से बाहर ले जाने के लिए वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी.
यदि वाहन का उपयोग किसी गैरकानूनी गतिविधि में पाया जाता है, तो चालक के साथ वाहन लेने वाले अधिकारी-कर्मी पर भी कार्रवाई होगी.
वाहन आवंटन सरकारी कार्यों की जरूरत और उपलब्धता के आधार पर होगा.
गाड़ियां केवल पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों को ही किराए पर दी जाएंगी.
पुलिसकर्मी अपने पैतृक जिला, इकाई या प्रतिष्ठान से ही वाहन ले सकेंगे.
बस और मिनी बस को किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी.
