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प्रतिबंधित मांस की बिक्री पर हाई कोर्ट सख्त,DGP को शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश 

प्रतिबंधित मांस की बिक्री पर हाई कोर्ट सख्त,DGP को शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश 

रांची(RANCHI): झारखण्ड समेत देश के सभी राज्यों में गोकशी पूरी तरह से प्रतिबन्ध है.इसके बावजूद गो हत्या के मामले सामने आते है. ऐसे में अब झारखण्ड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया गया है.हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई.जिसके बाद कोर्ट ने राज्य के DGP अनुराग गुप्ता को शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश किया है.

बता दे कि खुले में मांस बिक्री को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई है. सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने  राज्य के डीजीपी को गो कशी मामले में अबतक की गयी कार्रवाई की जानकारी शपथ पत्र के जरिये दाखिल करने का आदेश दिया है. प्रार्थी के अधिवक्ता शुभम कटारूका ने कोर्ट को बताया है कि पूर्व के आदेश के आलोक में रांची एसएसपी के द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया गया है.लेकिन इसमें गो तस्करी का जिक्र है.और तस्करो पर कार्रवाई की जानकारी कोर्ट को दी गयी है.अ

आधिवक्ता ने रांची के कई इलाकों में प्रतिबंधित मांश की बिक्री की बात कोर्ट में बताया है. साथ ही कोर्ट को बताया है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है.  साथ ही मटन और चिकन विक्रेता भी दुकानों में काले शीशे का प्रयोग नहीं कर रहे है. अब इस मामले में चार हफ्ते बाद होगी सुनवाई होगी। 

 

Published at:29 Jul 2025 01:19 PM (IST)
Tags:High Court strict on sale of banned meat orders DGP to file affidavitJHAKRHAND HIGH COURTSTRICT OF BANNED MEEDMEETjhakrhand newsHigh courtjhakrhand high court newsRanchi newsRanchi UpdateRanchi ka newsRanchi Ka newsRanchi khabarHindi NewsLatest NewsLatest hindi news
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