रांची (TNP Desk) : मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी महावीर प्रसाद रूंगटा की डिस्चार्ज पिटीशन पर ईडी की विशेष अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई. मामले में ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है. इस पर कोर्ट ने समय देते हुए छह अप्रैल को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है.
4.33 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग करने का है आरोप
बता दें कि महावीर प्रसाद रूंगटा रामगढ़ स्पंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक हैं. उन पर लोह अयस्क (आयरन ओर) की तस्करी करने, फर्जी चालान और ट्रांसपोर्टेशन कर 4.33 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है. मामले में मेसर्स बालाजी तिरुपति और मेसर्स एपिकल एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक राकेश कुमार सिंघानिया भी आरोपी है.
वर्ष 2010 में लोह आयरन की तस्करी मामले में सीबीआई ने दर्ज की थी प्राथमिकी
गौरतलब है कि महावीर प्रसाद रूंगटा और राकेश कुमार सिंघानिया के साथ उनकी कंपनियों के खिलाफ ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया जा चुका है. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 में लोह आयरन की तस्करी मामले में सीबीआई ने इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. बाद में ईडी ने भी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. मामले में महावीर प्रसाद रूंगटा को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत पूर्व में मिल चुकी है.