रांची(RANCHI); राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर आरक्षण रोस्टर की घोषणा को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. रांची नगर निगम के मेयर पद को लेकर आरक्षण की व्यवस्था को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. रांची नगर निगम का मेयर पद एससी के लिए आरक्षित कर दिया गया है. अभी तक यह एसटी आरक्षित था. इसे ही चुनौती दी गई है. जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अगले दो सप्ताह में इस पर जवाब देने को कहा गया है. याचिका लक्ष्मी नारायण मुंडा ने दाखिल की है. अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.
हाईकोर्ट में रांची मेयर पद आरक्षण रोस्टर पर सुनवाई, जानिए
Published at:02 Dec 2022 05:48 PM (IST)