दुमका (DUMKA): शादी विवाह का समय है और ऐसे समय में डीजे की मांग बढ़ जाती है. डीजे की धुन पर ठुमका लगाने में लोग इतने मशगूल हो जाते है कि उन्हें न तो समय का पता चलता है और न ही न्यायालय के आदेश का. नतीजा उत्सवी माहौल में डीजे की शोर दूसरों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है. लेकिन अब अगर रात 10 बजे के बाद किसी भी तरह के साउंड सिस्टम बजता है तो कार्रवाई तय समझिए. इसको लेकर एसडीओ कौशल कुमार ने डीजे संचालक एवं मैरेज हॉल संचालक एवं थाना प्रभारी के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिया.
समारोह स्थल होगा सील, डीजे होगा जप्त, दर्ज होगी प्राथमिकी
निर्देश के अनुरूप शादी बारात ही नहीं किसी भी तरह के आयोजन में रात दस बजे के बाद अगर डीजे बजता मिला तो आयोजक को परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा. निर्देश का उल्लंघन हुआ तो डीजे संचालक, समारोह स्थल के मालिक पर प्राथमिकी दर्ज कर डीजे और वाहन को भी जब्त कर लिया जाएगा. विवाह भवन को भी सील कर दिया जाएगा.
घर से समारोह करने वालों को भी करना होगा नियम का पालन
दरअसल सोमवार की रात शहर में कई जगह पर शादी थी. शादी में डीजे की शोर ने अधिकारियों के साथ आम जनता को भी परेशान कर दिया. इस बात को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया और जनहित में तत्काल इस पर रोक लगाने का आदेश जारी किया. एसडीओ ने संचालक व विवाह भवन के मालिकों से कहा कि अब किसी भी हाल में रात 10 बजे के बाद डीजे ही नहीं किसी भी तरह के म्यूजिक सिस्टम का उपयोग नहीं होगा. इसको लेकर पूर्व में ही हाई कोर्ट द्वारा आदेश जारी किया गया है. एसडीओ ने कहा कि विवाह भवन के अलावा कोई घर में भी समारोह करता है तो उसे भी इन नियमों का पालन करना होगा. ऐसा नहीं करने पर वाहन के साथ डीजे को जब्त कर लिया जाएगा. आयोजनकर्ता, डीजे संचालक, वर व वधू पक्ष पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी. रात दस से पहले म्यूजिक सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ध्वनि की मात्रा सीमित ही रहेगी ताकि किसी दूसरे को परेशानी नहीं हो.
डीजे किराए पर देने से पहले बता दें नियम
एसडीओ ने संचालकों से कहा कि अगर कोई डीजे की बुकिंग कराता है तो उसके सामने शर्त रखें कि रात दस बजे के बाद डीजे नहीं चलेगा. जो नियम मानने से मना कर दे, उसी बुकिंग स्वीकार नहीं करें.
बैठक में थे शामिल
बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, सीओ अमर कुमार, नगर थाना प्रभारी जगन्नाथ धान व मुफस्सिल थाना प्रभारी कुमार सत्यम मौजूद थे.
रिपोर्ट: पंचम झा
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