रांची : झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला मामले की CBI जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को तर्क हीन बताया.
बताते चलें कि झारखंड विधानसभा में हुईं अवैध नियुक्तियों से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी. दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया था कि विधानसभा में नियुक्तियां नियमों का उल्लंघन करके की गई हैं. अवैध नियुक्तियों की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने 23 सितंबर को अपना फैसला सुनाते हुए सीबीआई जांच का आदेश पारित किया था.
इस मामले को लेकर शिवशंकर शर्मा ने जनहित याचिका दायर की थी. दायर याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2005 से वर्ष 2007 के बीच विधानसभा में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी हुई है. याचिका दायर होने के बाद इस मामले की जांच के लिए सबसे पहले जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग का गठन किया गया था. इस मामले की जांच कर आयोग ने वर्ष 2018 में राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी थी. जिसके बाद राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार और विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.