रांची (RANCHI): झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सड़क दुर्घटना में निधन हुए अधिवक्ता के परिवार को 50 लाख 90 हजार 176 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कंपनी ने मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी थी, जो दुर्घटना में मारे गए वकील के परिवार को मुआवजा देने के लिए था.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुभाष चांद ने की मामले की सुनवाई
इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुभाष चांद की कोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, एफआईआर, चार्जशीट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दुर्घटना के तथ्यों को स्पष्ट रूप से स्थापित किया. कोर्ट ने कहा कि इन साक्ष्यों के आधार पर यह साबित होता है कि दुर्घटना हुई थी, इसलिए कंपनी की याचिका खारिज की जाती है.
अधिवक्ता की पत्नी ने किया था क्लेम
बता दें कि यह मामला वर्ष 2018 का है, जब धनबाद के अधिवक्ता अजीत कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. उनकी पत्नी ने बीमा पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस क्लेम के लिए आवेदन किया था. मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल ने कंपनी को मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ इंश्योरेंस कंपनी ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जो अब खारिज हो गई है. फिलहाल यह निर्णय न केवल मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण है. बल्कि यह भविष्य में ऐसी घटनाओं के शिकार हुए लोगों के लिए भी एक बड़ी राहत है.