रांची (RANCHI) : बीज घोटाला मामले में पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान में श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता के डिस्चार्ज पिटीशन पर कोर्ट में सुनवाई हुई. एसीबी की विशेष अदालत में यह सुनवाई हुई. याचिका पर बहस के लिए सत्यानंद भोगता के अधिवक्ता ने अदालत से समय की मांग की.
ACB के वकील ने क्या कहा
उधर, एसीबी के विशेष लोक अभियोजक ने अदालत से डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज करने की मांग की. जानकारी के अनुसार अदालत अगली तिथि पर बहस होगी. खुद पर लगे आरोप के बचाव में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अदालत में डिसचार्ज पिटीशन फाइल कर रखा है.
इस डिस्चार्ज पिटीशन पर एसीबी ने जवाब दाखिल कर दिया है. उल्लेखनीय है कि बीज घोटाला का मामला साल 2003 से 2005 के बीच का है. उस समय झारखंड में अर्जुन मुंडा की सरकार थी. एसीबी की जांच में 46.10 करोड़ का घोटाला सामने आया था. आपको बता दें कि साल 2009 में आरोपियों के खिलाफ निगरानी थाना में प्राथमिकी दर्ज हुआ था. तत्कालीन कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता, पूर्व मंत्री नलिन सोरेन, तत्कालीन कृषि सचिव वी जयराम और निस्तार मिंज समेत अन्य को आरोपी बनाया गया था. जान जाइए कि अदालत में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होना है. इसलिए आरोप गठन से पूर्व आरोप मुक्त कराने के लिए डिस्चार्ज पिटिशन फाइल किया गया है. अब अगली तारीख पर देखना है कि आखिर क्या होता है.