पटना(PATNA): बिहार में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रोक का खतरा मंडरा रहा था. दरअसल, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया था कि अति पिछड़ा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जा सकता है. ऐसे में ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट 18 और 28 दिसंबर को होने वाले निकाय चुनाव पर रोक लगा सकता है. लेकिन अब सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 20 जनवरी 2023 का डेट तय किया है.
सुप्रीम कोर्ट से हुआ था टाइपिंग मिस्टेक
जाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा तब तक बिहार में नगर निकाय चुनाव संपन्न हो जायेगा. हालांकि इससे पहले 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिहार अति पिछडा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक टाइपिंग मिस्टेक हुआ था और एक्ट्रीमली बैकवार्ड क्लास कमीशन के बजाय इकोनॉमिकल बैकवार्ड क्लास कमीशन टाइप हो गया था. वहीं, 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश निकाल कर कहा कि उसने एक्ट्रीमली बैकवार्ड क्लास कमीशन( अति पिछडा वर्ग आयोग) को डेडिकेटेड कमीशन नहीं मानने की बात कही है.