सांसद ढुल्लू महतो के लिए क्यों मिलजुला रहा शनिवार का दिन,किस मामले में हुए बरी तो किसमें हुआ आरोप का गठन!


धनबाद(DHANBAD): शनिवार का दिन धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो के लिए मिला-जुला रहा. एक मामले में वह अदालत से बरी कर दिए गए, तो एक दूसरे मामले में कोर्ट में आरोप गठित हुआ. जानकारी के अनुसार मारपीट के 5 वर्ष पुराने एक मामले में सांसद ढुल्लू महतो व अन्य आठ को शनिवार को अदालत से राहत मिली. समझौते के आधार पर अदालत ने सांसद सहित अन्य को बरी करने का आदेश दिया. सोनाराम मांझी की शिकायत पर बरोरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी मामले में सांसद सहित अन्य बरी किए गए हैं.
इस मामले में अदालत से सांसद ढुल्लू महतो, गोपाल महतो, चंडी सिंह, जुगल रवानी, बबलू महतो, टिंकू महतो, कमल महतो, अशोक ठाकुर को बरी किया गया है. तो गौरा इंटरप्राइजेज के मालिक से रंगदारी मांगने के मामले में सांसद ढुल्लू महतो सहित अन्य आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय किया गया. सांसद ढुल्लू महतो समेत अन्य आरोपी शनिवार को कोर्ट में हाजिर हुए. कोर्ट ने 16 आरोपियों को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था. सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया.
गौरा इंटरप्राइजेज के मालिक की शिकायत पर बरोरा थाने में 4 मार्च 2022 को मुकदमा हुआ था. आरोप था कि मुरई डीह कांटा पर ढुल्लू महतो समर्थक आए और कहा कि विधायक का आदेश है (उस समय वह विधायक थे) कि जो डीओ होल्डर है, उसे 1000 प्रति टन रंगदारी देनी होगी. नहीं तो काम नहीं करने देंगे. आरोप के मुताबिक रंगदारी का विरोध करने पर समर्थकों ने हमला कर दिया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 16 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था.
रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो
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