रांची(RANCHI): कोरोना को लेकर पूरी दुनिया हाई अलर्ट पर है. चीन, जापान, थायलैंड आदि देशों में कोरोना के आंकड़ों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है. भारत में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और लगातार इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं. झारखंड में भी कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइडलाइन्स जारी किए गए हैं. इसके साथ ही उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेज कर निर्देश दिए हैं. साथ ही गाइडलाइंन का सख्ती से पालन करने को कहा है.
सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश
. एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सभी इंट्री पॉइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग करने का निर्देश दिया गया है. .संक्रमित मरीज पाए जाने पर उनका इलाज और प्रोटोकॉल के हिसाब से आइसोलेशन में भी रखने का निर्देश दिया गया है.
.वहीं विदेशों से आने वाले लोगों की जानकारी भी जिलों को दे दी गई है.
.कोविड का लक्षण पाए जाने वालों का जांच करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही उनके संपर्क में आए व्यक्तियों को भी जांच करने का निर्देश दिया गया है. संक्रमित मरीजों के सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाएगा.
.आरटीपीसीआर और रैट जांच की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया गया है.
.अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, मानव बल, दवाइयां व अन्य की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है.
.ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले तमाम उपकरणों की जांच करने का निर्देश दिया गया है. इनमें फ्लोमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, एलएमओ प्लांट, पीएसए प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट का पाइपलाइन शामिल है.
.27 दिसंबर तक सभी व्यवस्थाओं को मुकम्मल कर मॉक ड्रिल करने का भी निर्देश दिया गया है.
कॉलेज-यूनिवर्सिटीज में मास्क अनिवार्य
कोरोना को देखते हुए उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को इसे पालन करने का निर्देश दिया है. इसके तहत मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही सेनिटाइजर का उपयोग करते रहना है. इसके लिए विभाग की ओर से झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव को पत्र लिखा गया है. पत्र सरकार के संयुक्त सचिव जॉर्ज कुमार ने जारी किया है.
शिक्षा विभाग की गाइडलाइन
.मास्क लगाना और सेनिटाइजर अनिवार्य है.
.सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है.
.कार्यस्थल पर पांच से अधिक लोग इकठ्ठा नहीं हो सकते हैं.
.कार्यस्थल पर गुटका - तंबाकू खा कर यहां-वहां थूकना सख्त मना है.
.बिना किसी काम के विजिटर का आना मना है.
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