नगर निकाय चुनाव में इससे ज्यादा रुपए नहीं खर्च कर पाएंगे प्रत्याशी, की गई expense observers की तैनाती

    नगर निकाय चुनाव में इससे ज्यादा रुपए नहीं खर्च कर पाएंगे प्रत्याशी, की गई expense observers की तैनाती

    सरायकेला(SARAIKELA):सरायकेला जिले मे नगर निकाय (आम) निर्वाचन 2026 के चुनाव चिन्ह आवंटन के उपरांत नगर अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों के लिए व्यय संबंधी बैठक सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है.प्रशिक्षण में पर्यवेक्षक विनय कुमार द्वारा प्रशिक्षण दिया गया जिसमें निर्वाचन पदाधिकारी सह निदेशक अजय कुमार तिर्की, निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी यशमिता सिंह उपस्थित थी.

    जाने नगर निकाय चुनाव में प्रत्यशी कितना कर सकते है खर्च

    प्रशिक्षण और बैठक में बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की है.अध्यक्ष के लिए 5 लाख और वार्ड पार्षद प्रत्याशी एक लाख तक खर्च कर सकते है.प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों को चुनाव के दौरान होने वाले खर्च का सही लेखा-जोखा रखने, अलग बैंक खाता खोलने और निर्धारित समय सीमा के भीतर व्यय विवरणी जमा करने के नियमों की जानकारी दी गई. बैठक में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने हेतु दिशा-निर्देश दिए गए.

    चुनाव व्यय पर नज़र रखने के लिए व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति

    चुनाव व्यय पर नज़र रखने के लिए व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई है और विभिन्न कोषांगों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए है. प्रशिक्षण में बताया गया कि जिस भी संस्थान से पैसा डोनेट मिल रहा है उसे प्रत्याशी वही खाता में लिखेंगे तथा व्यय शाखा को इसकी जानकारी देंगे.यह प्रक्रिया आगामी 23 फरवरी 2026 को होने वाले मतदान के सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण है.

    रिपोर्ट-वीरेंद्र मंडल


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