लड़की को रात 11 बजे के बाद किया मैसेज तो पड़ जाएगा महंगा, जान लें ये नया कानून

    लड़की को रात 11 बजे के बाद किया मैसेज तो पड़ जाएगा महंगा, जान लें ये नया कानून

    टीएनपी डेस्क(TNP DESK): सोशल मीडिया के जमाने में सभी के हाथ में स्मार्टफोन है ऐसे में लोग अंजान लोगों से चैटिंग करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. ये ज्यादातर लड़कों में देखा जाता है. यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आपको इससे जुडा कानून जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि रात के 11:00 बजे यदि आप अंजान लड़की को मैसेज करते है तो यह आपके लिए भारी पड़ सकता है.

    मैसेज वल्गैरिटी की कैटेगरी में आते है

    आपको बताये कि मुंबई की एक सत्र अदालत ने एक फैसला सुनाया था जिसमे इस तरह के मैसेज वल्गैरिटी की कैटेगरी में आते है और इसके लिए सजा हो सकती है.ऐसे में रात के 11:00 बजे अगर आप किसी अंजान लड़की को मैसेज करते हैं तो यह आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, इसके लिए आप पर केस भी दर्ज हो सकता है और आपको जेल की हवा भी खानी पड सकती है चलिए जान लेते है इसे जुडा कानून.

    3 महीने की सजा का प्रावधान 

    दरअसल मुंबई सत्र ने एक व्यक्ति को इस तरह 3 महीने की सजा सुनाई क्योंकि उसने रात के 11:00 बजे के बाद एक लड़की को अश्लील फोटो और मैसेज भेजा था.कोर्ट ने कहा था कि कोई भी जीवित या अविवाहित महिला को अश्लील फोटो या संदेश भेजना कानूनी अपराध है इसके लिए सजा का प्रावधान है.अदालत ने कहा था कि अश्लीलता का मूल्यांकन सामाजिक मानकों को लागू करने वाले सामान्य व्यक्ति के नजरिए से किया जाना चाहिए.क्योंकि इस तरह के अश्लिल मैसेज से किसी भी महिला के आत्म सम्मान को ये पहुंच सकती है.

    बीएनएस के इस धारा के तहत सजा का प्रावधान 

    आपको बताये कि भारत भारतीय कानून संहिता में अश्लील मैसेज या फोटो भेजने पर आपके ऊपर किस धारा के आधार पर कार्रवाई होगी. आपको बताएं कि अगर कोई पुरुष महिलाओं को फ्लर्टिंग वाले मैसेज भेजता है तो उस पर बीएनएस की धारा 79 के तहत किसी महिला की विनम्रता का अपमान करने को लेकर मामला दर्ज किया जा सकता है.

    कड़ी सजा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है

    इस मामले में पहले IPC की धारा 509 के तहत सजा दी जाती थी. इसके अलावा आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67 ए के अनुसार, किसी भी लड़की को रात में 11 बजे के बाद अश्लील मैसेज करना या फोटो भेजना एक यौन उत्पीड़न माना जाएगा. इसे लेकर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.


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