2000 के नोटबदली के लिए जाने कुछ नियम-कायदे और अहम बाते, जो RBI ने एलान किया है, आईए जान लेते हैं


टीएनपी डेस्क (TNP DESK)-:शुक्रवार को 2 हजार के नोट चलन से बंद करने का एलान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था. 23 तारीख से नोटबदली शुरु भी हो गयी, जो 30 नवंबर तक चलेगी. हालांकि, ज्यादातर आम लोग के पास 2000 के नोट नहीं होते हैं. लिहाजा, बैंक में वैसी भीड़ देखने को नहीं मिल रही है. किन्हीं के पास कुछ नोट हैं भी तो कोई भारी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है. जो 2016 में हुए नोटबंदी के दौरान देखने को मिला था.
आऱबीआई ने 2000 के नोट बंद करने का एलान किया था. इसके बाद से ही तरह-तरह के सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं. लेकिन, इसमे चिंता और परेशानी जैसी कोई बात नहीं है. आईए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उन बातों को जान लेते हैं, जो 2000 के नोटबदली पर कही थी.
1.भारतीय रिजर्व बैंक की ‘’ क्लीन नोट पॉलिसी ‘’ के अनुसरण के तहत 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला किया गया.
2. 2000 के नोट 30 सितंबर तक ही बाजार में चलन के तौर पर रहेंगे.
3. आरबीआई ने बताया है कि 2013-14 में भी इसी तरह के नोटों के चलन से वापस लेने का काम किया गया था.
4. लोग अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपये के नोट को जमा करवा सकते हैं. इसके अलावा इन नोटों को किसी भी बैंक में जाकर भी बदला भी जा सकता है.
5. बैंक अकाउंट में नोटों को सामान्य तरीके से जमा किया जाएगा, यानी इसका मतलब है कि बिना किसी रोक-टोक के और मौजूदा निर्देशों के अधीन नोटों को जमा किया जाएगा.
6. किसी भी बैंक में 2000 रुपये के नोटों को दूसरे करेंसी में बदलवा सकते हैं. एक बार में केवल 20,000 रुपये तक ही बदला जा सकता है.
7. सभी बैंक 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोटों के लिए डिपॉजिट और एक्सचेंज की सुविधा देंगे. इसके लिए बैंकों को अलग से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
8. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 19 रिजनल ऑफिस में भी 2000 रुपए के नोट बदले जा सकते हैं
9. आरबीआई ने बैंकों को तुरंत 2000 रुपये के नोट को बंद करने की सलाह दी है.
रिपोर्ट: शिवपूजन सिंह
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