चुनाव आयोग ने दिया सख्त निर्देश, 24 घंटे के अंदर बैनर-पोस्टर हटाने का आदेश, जानिए विस्तार से

    चुनाव आयोग ने दिया सख्त निर्देश, 24 घंटे के अंदर बैनर-पोस्टर हटाने का आदेश, जानिए विस्तार से

    टीएनपी डेस्क(TNP DESK): - चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि जितने भी राजनीतिक लाभ के लिए लगाए गए पोस्टर बैनर हैं, सभी को हटाया जाए. चुनाव आयोग ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के अलावा सभी राज्यों के मुख्य सचिव को यह निर्देश दिया है.ऐसी शिकायत मिली है कि कई राज्यों में सार्वजनिक स्थलों पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए लगाए गए पोस्टर बैनर मौजूद हैं.इस शिकायत पर चुनाव आयोग ने यह निर्देश दिया है.

    जानिए चुनाव आयोग का क्या है निर्देश

    चुनाव आयोग ने यह निर्देश दिया है कि सार्वजनिक स्थल मसलन रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सड़क पर बिजली या टेलीफोन के खंबे,एयरपोर्ट या अन्य स्थान पर राजनीतिक लाभ पानी के उद्देश्य से लगाए गए पोस्टर- बैनर को 24 घंटे के अंदर हटाया जाए. गुरुवार को चुनाव आयोग ने यह आदेश जारी किया है.यह भी निर्देश दिया गया है कि शुक्रवार शाम 5 बजे तक आदेश के अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट आयोग को सौंपी जाए.

    आयोग के समक्ष किसने दर्ज कराई थी शिकायत

      चुनाव आयोग के समक्ष कांग्रेस की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी कि कई स्थानों पर राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से पोस्टर बैनर जो पहले से लगे थे, आज भी लगे हुए हैं.यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है.इसे हटाने के लिए चुनाव आयोग पहल करे. चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि सरकारी भवन या जगह-जगह दीवारों पर लिखे हुए नारों को भी हटाया जाए. इधर केंद्रीय मंत्री और बेंगलुरु उत्तर से भाजपा प्रत्याशी शोभा कारनदराजे की ओर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. आयोग ने कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. डीएमके की ओर से आयोग के समक्ष यह शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें केंद्रीय मंत्री की ओर से तमिलनाडु के लोगों की भावना को आहत पहुंचाने का आरोप लगाया गया था वैसे बाद में शोभा कारनदराजे ने अपने द्वारा दिए गए बयान पर माफी मांग ली थी.


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