दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में दी क्लीन चिट, 4 जुलाई को होगी सुनवाई

    दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में दी क्लीन चिट, 4 जुलाई को होगी सुनवाई

    टीएनपी डेस्क (TNP DESK): भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है. बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 21 अप्रैल को 7 महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को बृजभूषण के खिलाफ दो मामले दर्ज किए थे. पहला मामला 6 नाबालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर जबकि दूसरा मामला एक नाबालिग की शिकायत पर पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज किया गया था. जिसमें पुलिस द्वारा नाबालिग पर लगाए गए आरोपों में बृजभूषण को दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है.

    नहीं मिले यौन शोषण के कोई सबूत

    इस केस में दिल्ली पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट में कहा, 'जांच में यौन शोषण के कोई सबूत नहीं मिले हैं. इसलिए इस केस को बंद कर रहे हैं. साथ ही कहा गया कि नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में बयान बदल दिए. बाद में नाबालिग पहलवान ने कहा कि उसका यौन शोषण नहीं हुआ है बल्कि बृजभूषण ने कुश्ती ट्रायल में भेदभाव किया था. जिस कारण यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया. वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी.

    दो अदालत में किया गया था चार्जशीट दायर

    दिल्ली पुलिस ने 7 पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दो अदालतों में चार्जशीट दायर की थी. पहली चार्जशीट 6 नाबालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में की गई थी, तो वहीं दूसरी चार्जशीट एक नाबालिग की शिकायत पर पटियाला कोर्ट में दायर की गई थी.

     


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