जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के खिलाफ आई पी सी की धारा तहत मुकदमा दर्ज, जानिए क्या है आरोप 

    जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के खिलाफ आई पी सी की धारा तहत मुकदमा दर्ज, जानिए क्या है आरोप 

    मुजफ्फरपुर(MUZAFFARPUR): गिरिराज सिंह को लेकर छिछोड़ा ,छुछुंदर जैसे शब्दों का प्रयोग करने वाले बयान के आरोप में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के खिलाफ आई पी सी की धारा 499,500, के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के अदालत में सामाजिक कार्यकर्ता और गिरिराज सिंह फैंस क्लब के संरक्षक देवांशू किशोर ने मुकदमा दर्ज कराया. अदालत ने  सुनवाई की तिथि 3 फरवरी को निर्धारित की है . 

    मामले की जानकारी देते हुए परिवादी के अधिवक्ता संजय ओझा ने बताया कि 21 जनवरी को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह पर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने गिरिराज सिंह को छिछोड़ा कहा था. मेरे मुवक्किल देवांशू किशोर की इससे मानसिक आघात पहुंचा. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के अदालत में हमने धारा 499 और धारा 500 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है. अदालत ने तीन फरवरी को अगली तिथि मुकर्रर की है. वहीं परिवादी देवांशू किशोर ने बताया की अस्सी के दशक में पप्पू यादव खुद सबसे बड़ा गुंडा था और कोशी क्षेत्र की कितनी महिलाएं उसके कारण विधवा हो गई. इसीलिए मैंने आज मुकदमा दर्ज किया है. 


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